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Bhiwani News: क्लेम राशि न देने पर इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय अटैच

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भिवानी। सड़क हादसे में पीड़ित महिला को क्लेम राशि का भुगतान न करने पर एडीजे कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय को अटैच कर ताला लगा दिया गया। यह कार्रवाई सोमवार को जिला रेडक्रॉस सोसायटी परिसर स्थित कंपनी के कार्यालय में की गई।
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जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) मनीष कुमार की अदालत ने 17 मार्च को कार्यालय अटैच करने के आदेश दिए थे। इससे पहले पांच मार्च को भी कोर्ट ने कंपनी को क्लेम राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता शीला तंवर ने बताया कि भिवानी निवासी कमला के बेटे की वर्ष 2019 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बेटे की बाइक का इंश्योरेंस कराया गया था। हादसे के बाद पीड़िता ने कंपनी से क्लेम मांगा लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता का 27 लाख 80 हजार रुपये का क्लेम बनता है। भुगतान न होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी के कार्यालय को अटैच करने का आदेश दिया जिसके तहत सोमवार को कार्रवाई करते हुए कार्यालय पर ताला लगा दिया गया।
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