भिवानी। ढाई साल पहले मानेसर में हुए सड़क हादसे में मारे गए बापोड़ा के ट्रक ड्राइवर को करीब ढाई साल बाद न्याय मिला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख 86 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश जारी किए हैं। मानेसर में नौ अक्तूबर 2017 में दो ट्रकों की टक्कर हो गई थी। हादसे में बापोड़ा वासी ट्रक चालक कुलदीप की मौत हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया था। परिजनों ने तीन अप्रैल 2018 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 20.86 लाख रुपये हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि यह राशि तीन माह में सात प्रतिशत ब्याज के साथ देनी होगी। तीन माह में राशि नहीं देने पर ब्याज आठ प्रतिशत लगेगा। जयप्रकाश ने बताया कि केस मृतक कुलदीप की पत्नी आरती, बेटे हर्ष और पिता सतबीर की ओर से था। कोर्ट ने हर्जाना राशि में से 40-40 प्रतिशत पत्नी और बेटों, 20 प्रतिशत राशि पिता को देने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि कुलदीप परिवार में अकेला कमाने वाला था और पिता बुजुर्ग है।