भिवानी। सरकारी स्कूलों में प्राचार्यों को विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत हर माह 15 तारीख तक एमआईएस पोर्टल पर बिल अपलोड करने हाेंगे। यदि कोई स्कूल मुखिया बिल अपलोड करने में किसी तरह की लेटलतीफी करते हैं, तो उन पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों के मुखियाओं को पत्र भेजा गया है।
दरअसल, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों को विद्यार्थी परिवहन पॉलिसी के तहत स्कूल तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा दी गई है। जिन बच्चों के घरों से स्कूल की दूरी दो किलोमीटर से ज्यादा की हैं, उन सभी बच्चों को पॉलिसी के तहत परिवहन सुविधा दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों के परिवहन के बिल को स्कूल मुखिया द्वारा हर माह मुख्यालय को भेजा जाता है। स्कूल मुखियाओं द्वारा बिल देरी से भेजने की स्थिति से निपटने के लिए हर माह की पंद्रह तारीख निर्धारित की गई है।
स्कूल मुखियाओं को हर हाल में पंद्रह तारीख तक विद्यार्थियों के बिल एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य है। तय तिथि के अनुसार बिल भेजने में लापरवाही बरतने वाले स्कूल मुखियाओं के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राचार्यों को विभाग के तय समय अनुसार बच्चों के ट्रांसपोर्ट का बिल एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।