भिवानी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा है कि निजी व्यक्तियों की ओर से निजी नाके लगाकर गोवंश को लेकर जा रहे वाहनों को रोकना गैर-कानूनी है। यदि किसी को सूचना मिलती है कि कोई गोवंश की अवैध तस्करी कर रहा है तो वह उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी या फिर डायल 112 पर दें।
यदि कोई व्यक्ति निजी नाका लगाकर वाहनों को रोककर उनकी जांच करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों व अन्य यूनिट प्रभारियों को भी इससे संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एसपी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि कई बार देखा जाता है कि कुछ निजी व्यक्ति गोवंश ले जाने की सूचना पाकर पुलिस को जानकारी देने के बजाय अपने स्तर पर ही नाकाबंदी कर वाहनों की जांच या उनका पीछा करने लगते हैं। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें गोवंश को लेकर जा रहे लोगों को अवैध तरीके से बंधक भी बना लेते हैं। कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर सड़कों पर नाकाबंदी ना करें। एसपी भिवानी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ग्राम प्रहरी, एनजीओ व गो सेवकों से गोवंश की अवैध तस्करी इत्यादि के बारे में सूचना प्राप्त करें और गोवंश की अवैध तस्करी को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं।