प्रेम के चक्कर में पड़कर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को उम्र कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने सुनाया।
मामला 25 अगस्त 2013 का है। गांव बलियाली वासी करीब 45 वर्षीय होशियार सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। होशियार सिंह की पत्नी नीलम ने इसकी सूचना अपने देवर मंगल सिंह को दी। मंगल सिंह ने सब जगह तलाश की मगर होशियार सिंह नहीं मिला।
इसके बाद उसने इसकी सूचना बवानीखेड़ा थाना पुलिस को दी और अपनी भाभी नीलम व गांव के युवक सोनू पर शक जताया। पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या के मामले का खुलासा हुआ। दोनों ने खुलासा किया कि 25 अगस्त को दोनों ने मिलकर कपास के खेत में होशियार सिंह की गला घोंटकर हत्या की और फिर शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया। होशियार सिंह के छह बच्चे है।
इसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने नीलम व सोनू को दोषी करार दिया। दोनों को धारा 302 में उम्र कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।