अचीना ताल गांव के पास वर्ष 2011 में ट्रक चालक-सहायक से मारपीट कर 13 लाख 80 हजार रुपये लूटने वाले पांच दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद की अदालत ने सुनाया। दोषियों पर 19 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी।
मामला 11 नवंबर 2011 का है। अचीना ताल गांव के पास दिल्ली में सरसों का तेल देकर व पेमेंट कर लौट रहे चालक-परिचालक से 13 लाख 80 हजार रुपये लूटे गए। दादरी वासी तेल व्यापारी सत्यनारायण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मैहड़ा वासी कृष्ण कुमार उसका तेल टैंकर चलाता है और सुरेंद्र सहायक है। दोनों तेल से भरा टैंकर लेकर दिल्ली में संदीप मुंडका के यहां गए और तेल खाली किया।
बैंक बंद होने के कारण तेल की कैश पेमेंट दी गई। दोनों पेमेंट के 13.80 लाख रुपये लेकर लौट रहे थे। जब वे अचीना ताल पहुंचे तो दो युवक पिस्तौल लेकर दोनों दरवाजे से गाड़ी में चढ़े और चालक-सहायक से मारपीट कर रुपये लूट ले गए। पुलिस ने मामले में साल्हवास के गांव सुंदरहेड़ी के सात लोगों को गिरफ्तार किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद की अदालत ने पांच आरोपियों संदीप पुत्र राज सिंह, संदीप पुत्र इंद्र सिंह, मंदीप, प्रदीप, मेघराज को दोषी करार दिया।
सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत सात-सात साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 19 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी। मामले में दो आरोपियों भरपुर व रामौतार को बरी कर दिया गया।