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भिवानी: अराजकीय अस्थाई विद्यालयों की कक्षा 9वीं से 12वीं एनरोलमेंट व पंजीकरण 19 से, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

Fri, 16 Oct 2026 04:05 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)

सार

विद्यालय द्वारा दाखिला खारिज रजिस्टर में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्र पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा।
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बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा HBSE Gate - फोटो : संवाद
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विस्तार
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शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न एवं पंजीकरण भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि सभी विद्यालय मुखिया हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क के साथ 19 अक्तूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 6 से 10 नवंबर, 200 रुपये विलंब शुल्क सहित 11 से 15 नवंबर, 300 रुपये विलंब शुल्क सहित 16 से 20 नवंबर तथा 1000 रुपये  विलंब शुल्क सहित 21 से 25 नवंबर, तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि छात्रों के विवरणों में 27 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न, शुल्क एक बार में (एकमुश्त) ऑनलाइन भरी जानी है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी विद्यार्थी का आवेदन फार्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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विद्यालय द्वारा दाखिला खारिज रजिस्टर में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्र पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट की अंतिम तिथि के बाद प्रश्र-पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शुल्क जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्र-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है और उन द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से नियमित, मुक्त विद्यालय के तौर पर न देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की है तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11वीं में जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहले ही हो चुका है ऐसे विद्यार्थियों का विद्यालयों द्वारा केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा। 

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं, 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं या दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया है, उनके एनरोलमेंट फार्म दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।

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