भिवानी। शहर में नगर परिषद की हद से बाहर करीब 13 अवैध कॉलोनियों को जल्द नियमित किया जा सकता है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार विभाग ने इन अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने का मसौदा मुख्यालय भेजा है। जिस पर मंजूरी का इंतजार है।
शहरी दायरे के बाहर की ये अवैध कॉलोनियां करीब दो एकड़ के दायरे से काफी बड़ी हैं। जिन्हें नियमित किए जाने की सिफारिश भी इन कॉलोनियों की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशनों की तरफ से भेजी हुई है। दरअसल सरकार की तरफ से अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के लिए जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के लिए निर्धारित मापदंडों में भी ढील दी गई।
जिला नगर योजनाकार विभाग ने शहरी दायरे से बाहर की करीब 13 अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने का मसौदा भेजा है। ये अवैध कॉलोनियां वैध होने की सभी शर्तें और मापदंड पूरे कर रही हैं। जिन पर विभाग ने भी अपनी अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी है। हाल ही में जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के लिए नौ मीटर की बजाय छह मीटर चौड़ी गलियां होने तक की शर्त में भी ढील दी है। अवैध कॉलोनियों की जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने निरीक्षण कर इनका ड्रोन से सर्वेक्षण भी करा लिया है। इसके बाद ही इनका मसौदा मंजूरी के लिए मुख्यालय को भेजा है।
जिला नगर योजनाकार विभाग के समक्ष पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंध में रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रस्ताव आए थे। इनके विभागीय टीम के निरीक्षण उपरांत सभी मापदंड पूरे पाए गए। करीब 13 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है। जिन पर अब मुख्यालय से ही निर्णय होना है।
-गौरव, कनिष्ठ अभियंता, जिला नगर योजनाकर विभाग भिवानी।