फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पालुवास में अब डीजे बजा तो 21 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 06 Mar 2014 11:38 PM IST
भिवानी
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव पालुवास में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के बाद उपजे विवाद को निपटाने के लिए हुई पंचायत में डेढ़ घंटे तक खूब वाद-विवाद चला। गांव के आठ मौजिज लोगों ने एक बिरादरी विशेष को हर समय सहयोग का आश्वासन दिया।
विज्ञापन


आखिरकार सभी की सहमति के बाद आरोपी के मिलने पर उसे सजा देने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, पंचायत ने भविष्य में गांव में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पंचायत के आदेश का विरोध कर डीजे बजाने वाले पर 21 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा और उसके साथ ही उसे चार दिन तक वार्ड की सफाई भी करनी होगी।

दो मार्च की रात पालुवास में अंबेडकर चौक पर लगी डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किसी ने ईंट-पत्थर फेंककर उसे खंडित कर दिया था। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि गांव में एक ग्रामीण के बेटे की निकासी के दौरान शराब के नशे में कुछ लोगों ने ऐसा किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने ग्रामीण भानाराम व अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


पहले भी पोती गई थी कालिख  
मामले को निपटाने के लिए अंबेडकर चौक पर ही बृहस्पतिवार सुबह पंचायत बुलाई गई। पंचायत के लिए 10 बजे ही लोग जुटना शुरू हो गए। पंचायत में सभी ने घटना की निंदा की। एक पक्ष भाईचारे से मामले को निपटाना चाह रहा था तो दूसरा पक्ष आरोपियों को सामने लाकर माफी मांगने की जिद पर अड़ा था।

पंचायत में काफी बहस भी हुई। एक पक्ष के व्यक्ति ने कहा कि पहले प्रतिमा पर कालिख पोती गई और अब प्रतिमा तोड़ी गई है। यह गांव के ही कुछ शरारती तत्व किसी की शह पर कर रहे हैं। काफी बहस करने के बाद आठ मौजिज लोगों की एक कमेटी चुनी गई।

कमेटी ने आपसी विचार-विमर्श के बाद अपनी बात पंचायत में रखी। पंचायतियों ने कहा कि गांव में भाईचारा कायम रहना बेहद जरूरी है। इसलिए पंचायत फैसला करती है कि जब भी आरोपी सामने आएंगे, इसी जगह उसे पंचायत जो फैसला करेगी, वह सजा दे जाएगी। मामले में सीधे तौर पर भानाराम को दोषी ठहराना गलत है। निर्णय लिया गया कि पूरे विवाद का कारण डीजे है।

डीजे को ही गांव में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सभी की सहमति के बाद गांव में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही फैसला लिया गया कि जो भी डीजे बजाएगा, उस पर 21 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा और गांव के वार्ड में चार दिन उसे सफाई करनी होगी। विवाद निपटाने के लिए बनाई कमेटी के अध्यक्ष हवा सिंह, सरपंच पाल सिंह ने फैसले की जानकारी दी। पंचायत की अध्यक्षता बुजुर्ग जयपाल ने की।

डीजे राखणिए पै नहीं, बजाणिए पर होगी कार्रवाई
पंचायत में जब डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया तो गांव में डीजे रखने वाले एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया। पंचायतियों ने हंसते हुए कहा कि उसे घर में रखने के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा, मगर जो उससे किराए पर लेकर बजवाएगा, उस पर जुर्माना किया जाएगा।

21 हजार ले लो, मनै-मनै बजा लेण द्यो
पंचायत में उमडे़ ग्रामीणों में पीछे एक युवक ऐसा भी था, जिसने डीजे के प्रतिबंध की घोषणा करते ही आवाज लगाई कि जुर्माने के 21 हजार रुपये चाहे पहले ले लो, मगर मनै बजा लेण दियो।

पंचायतियों ने ग्रामीणों की इस भावना को समझते हुए कहा कि शादी-ब्याह रोज-रोज नहीं होते। परिवार में खुशी का माहौल होता है और माहौल में रौनक भरने के लिए डीजे की जगह ढोलक बजाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें