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अव्यवस्था मिलने पर निजी अस्पताल को नोटिस

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भिवानी। उपायुक्त ने रोहतक गेट स्थिति एक निजी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को अव्यवस्थाओं के चलते नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अस्पताल में कोविड के उपचार के लिए आने वाले, भर्ती होने वालों और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और उनसे वसूले गए बिल की जानकारी लेकर जिला प्रशासन को सौंपने के निर्देश एसडीएम को दिए।
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उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने वीरवार को एसएमएसजी मल्टीस्पेसलिटी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अस्पताल संचालक डॉक्टर से अस्पताल के बाहर होर्डिंग्स, फ्लैक्स तथा परिसर में कोविड-19 से संबंधित दवाइयों के रेट चस्पा न करने को लेकर एसडीएम संदीप अग्रवाल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम से कहा कि इस अस्पताल में कोविड संक्रमण से प्रभावित कितने मरीज आए, कितने रोगी दाखिल हुए, कितने डिस्चार्ज हुए तथा संबंधित रोगियों से उपचार के कितने-कितने राशि के बिल दिए गए। उन्होंने कहा कि उक्त रिपोर्ट शीघ्र अस्पताल से प्राप्त करके जिला प्रशासन को दी जाए। राज्य सरकार द्वारा संक्रमण से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए रेट निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित रेट से अधिक राशि प्राप्त करना गैरकानूनी है। जिला प्रशासन द्वारा सभी निजी अस्पताल संचालकों की बैठक आयोजित करके अस्पतालों के बाहर कोविड-19 संक्रमित से संबंधित होर्डिंग्स, फ्लैक्स लगाने के साथ-साथ रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले निजी अस्पताल संचालकों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय विरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
सिवानी के अस्पताल की भी जांच होगी
उपायुक्त ने ईओ हुडा सुरेश रवेश को निर्देश दिए कि वे सिवानी के एक निजी अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि का बिल बनाने के मामले की जांच करें। इसके साथ-साथ कदम अस्पताल के खिलाफ आ रही शिकायतों की जांच की जाए। इसके साथ-साथ शहर के एक अन्य अस्पताल की काफी शिकायतें आ रही हैं, इन सभी अस्पतालों के बिलों के साथ-साथ इनके द्वारा कोविड नियमों के पालन संबंधित जारी गाइडलाइन फॉलो करने की जांच करके इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र भेजी जाए।
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