आरोपी विजेंद्र उर्फ डॉक्टर निवासी नई बस्ती भिवानी व आरोपी प्रदीप निवासी विद्यानगर भिवानी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद की सजा व 50000 रुपये जुर्माना, धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत उम्र कैद व 20000 रुपये जुर्माना, धारा 328 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कैद व 10000 रुपये जुर्माना, धारा 380 भारतीय दंड संहिता के तहत सात साल कैद 5000 जुर्माना, धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
शिक्षक राजेश के परिवार की मौत में अंगीठी कांड की पोल हत्या के नौ दिन बाद खुली। इसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तीन फरवरी 2023 को साजिश के तहत हत्या का केस दर्ज किया था। जबकि शिक्षक राजेश के परिवार की एक जनवरी की रात को ही हत्या कर दी गई थी। शुरूआत में मामला स्पष्ट नहीं था, लेकिन मृतक के राजेश के ससुर और सुशीला के पिता ने तीनों की हत्या का शक जताया था। जिसके बाद ही पुलिस की जांच हत्या के एंगल पर शुरू हुई थी।
जिले के सभी थाना एसएचओ, चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारियों को विशेष निर्देश हैं कि वे संगीन अपराध में शिकायत का बिना किसी विलंब केस दर्ज कर इसकी जांच करें। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश करें ताकि पीड़ित को न्याय और आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। -सुमित कुमार पुलिस अधीक्षक भिवानी।