तोशाम में 42 लाख की राशि लेकर जमीन बेचने का इकरारनामा करने के बाद रजिस्ट्री न कराने के मामले में अदालत ने दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा व तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले में सुनवाई करते हुई एसडीजेएम सौरभ गुप्ता की अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव डाडम निवासी सम्मन सिंह ने 2011 में सुंगरपुर निवासी कंवर सिंह व छत्रपाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सत्यवान श्योराण ने बताया कि सम्मन सिंह से 42 लाख की राशि लेकर आरोपियों ने 95 कैनाल 4 मरले जमीन का इकरारनामा किया था। 20 अप्रैल 2011 जमीन की रजिस्ट्री के लिए मुकर्रर हुई थी लेकिन इससे पहले ही आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री किसी ओर के नाम करवा दी।