भिवानी। मानवता को शर्मसार करने वाले दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। तोशाम में ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और हत्या और सिवानी में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी कर दिया है। दोनों फैसलों में सजा कोर्ट 25 को फैसला सुनाएगी।
बता दे कि थाना तोशाम पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा बीती 10 अप्रैल को रात करीब ढाई से तीन बजे छोटी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। उठकर देखा तो मंडोली खुर्द निवासी सत्यवान बेटी का गला दबा रहा था। शोर मचाने पर बेटी को जमीन पर गिराकर फरार हो गया। बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की कोर्ट ने सत्यवान को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। वहीं, न्यायाधीश राज गुप्ता ने सिवानी थाने में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी भेहरा निवासी सुखविंद्र को भी दोषी करार दिया है। दोनों मामलों में कोर्ट 25 को अपना फैसला सुनाएगी।