हरियाणा के भिवानी में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने सिवानी क्षेत्र के गांव दरियापुर निवासी सतपाल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 366 में सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसी तरह धारा 506 में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
2022 में सिवानी थाने में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत केस दर्ज कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की और उसे न्यायालय में पेश किया।