अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने भिवानी के शिक्षाविद् सीताराम शर्मा को सूचना मुहैया ना करवाने पर मेरठ स्थित चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप कुलसचिव डॉ. देवराज को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया और मेरठ के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर यह राशि वसूल करवाना सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को शिक्षाविद एवं पूर्व प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी ने 21 मार्च 2015 को मेरठ में सूचना आयुक्त के समक्ष दर्खास्त देकर कुछ सूचनाएं मांगी थी। सूचना उपलब्ध न होने पर उन्होंने 29 जुलाई 2015 को राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश के यहां अपील दायर की। इस पर विभिन्न स्तर पर सुनवाई जारी रही और 21 सितंबर 2016 को प्रतिवादी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया लेकिन आयोग के समक्ष न तो सूचना उपलब्ध करवाई गई और न ही स्पष्टीकरण दिया गया। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के उप कुल सचिव डॉ. देवराज के वेतन से 25 हजार रुनये की फंड स्वरूप वसूली सुनिश्चित करने के आदेश दिए। आयोग द्वारा पारित आदेश की सूचना उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सचिव व जिला अधिकारी मेरठ को दी गई है।