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जून से फिर होगा जीएसटी के लिए पंजीकरण

Mon, 29 May 2017 01:28 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ज्यादातर दरें सरकार तय कर चुकी है। अब एक जून से जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है ऐसे में अधिकतर कारोबारी जीएसटी पंजीकरण  के लिए कागज प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं ताकि पंजीकरण करवाने में किसी प्रकार की बाधा न आए । तीन जून को वित्तमंत्री अरुण जेटली इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। अधिकतर दुकानदार नई दरें लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अनाज मंडी व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी का तभी फायदा होगा जब पूरा माल बाहरी तौर पर न बिककर सीधे मंडी में ही बिक्री हो।   
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जानकारी के अनुसार ज्यादातर दुकानदार जीएसटी की दरों से खुश दिख रहे हैं। शहर की फुटवियर एसोसिएशन, कृषि संयंत्र विक्रेता, हॉर्ड वेयर शॉप संचालक और लोहे के थोक विक्रेताओं का मानना है कि जीएसटी लागू होने से दुकानदारों की जगह-जगह टैक्स देने की मगजमारी खत्म होगी। लोहा, शू पैलेस, टायर, गिफ्ट व प्लाइवुड बाजार को भी जीएसटी से काफी  राहत मिलेगी। जीएसटी की दरों के निर्धारण से दुकानदार और ग्राहक दोनों को ही लाभ पहुंचेगा। लोहा व लकड़ी आदि माल वाहनों से संबंधित कठिनाइयां भी काफी कम हो सकेंगी। एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन पर ज्यादा टैक्स लगाने को अनुचित भी व्यापारियों ने माना है। एक ही टैक्स प्रक्रिया लागू होने से व्यापारियों में  कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी जगी है।          
      
1...जब तक नया नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक इसके बारे में ज्यादा कुछ कह पानी मुश्किल है। दाम बढने से मार्केट पर कोई खास असर पडने वाला नहीं है। दिल्ली से सारा सामान आता है लागू होने पर पता लगेगा कि टैक्स पर फायदा होगा या नुकसान। अभी स्थिति पूरी तौर से स्पष्ट नहीं है।            
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संजय जागड़ा, सीसीटीवी दुकानदार
2...कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्टस के दाम बढने से ग्राहक के पीछे हटने की उम्मीद कम है। इससे हमारे व्यापार गलत असर भी पड़ेगा लेकिन नई टैक्स प्रणाली से भविष्य में लोगों व दुकानदारों को काफी फायदा होगा। फिलहाल जीएसटी को लेकर दुकानदारों से ज्यादा लोगों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। जीएसटी के लिए पंजीकरण तो प्रत्येक कारोबारी को करना होगा।             
गोबिंद, कॉस्मेटिक दुकानदार
 3...पहले हार्डवेयर पर पांच प्रतिशत व प्लाइवुड पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाता था। लेकिन अब दोनों का टैक्स बढ़ेगा।  हाईवेयर का 18 प्रतिशत व प्लाइवुड का 28 प्रतिशत टैक्स कर दिया है। अगर सामान का मुल्य बढ़ता है तो दुकानदार से ज्यादा ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ेगा। जीएसटी  से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है।                                       
संजय वर्मा, लकड़ी व्यापारी
4...प्लास्टिक का सामान मंहगा नहीं करना चाहिए था। यह आम आदमी से जुड़ा हुआ है। कई ग्राहक बजट बनाकर ही दुकान पर आते हैं। इससे वह खरीदारी से भी पीछे हटेंगे। जिसके कारण दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा। ग्राहक व दुकानदार दोनों को बाधा आएगी। प्लास्टिक पर टैक्स अधिक कर दिए जाने से  दाम बढना स्वाभाविक है।                        
मोहित, प्लास्टिक व्यापारी
5...जीएसटी से ग्राहक और व्यापारी दोनों को फायदा होगा। इससे बीच में होने वाली मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। सभी राज्यों में एकजुट होकर इसे लागू करना चाहिए। सारी कमाई एक नंबर के पैसे में होगी व साथ में ग्राहक को भी पक्का बिल मिलेगा। काफी हद तक पारदर्शिता आएगी तथा ब्लैकमेल भी कम होगी।            
धर्मबीर, इंवेटर दुकानदार
6...जीएसटी लागू होने से मंहगाई पर रोक लगेगी। नए सिस्टम की शुरूआत में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बाद में लोगों को ही इसका फायदा होगा। जीएसटी का टैक्स दुकानदारों और लोगों के लिए राहत लाएगा। दुकानदार व ग्राहक डबल टैक्स की मार से बचेंगे। बाहर से माल मंगवाने पर भी कर की बचत होगी। एक दूसरे राज्यों  में प्रवेश परलगने वाले टैक्स से भी  राहत मिल सकेगी।            
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प्रवीन, हार्डवेयर दुकानदार।
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