नियमों को ताक पर रखकर पेंशन लेने वाले पेंशन धारक खासकर बुजुर्ग अब अलर्ट हो जाएं। गलत तरीके से पेंशन लेने वालों को 16 अगस्त तक पेंशन सरेंडर करनी होगी, अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज समेत राशि वसूली जाएगी। नई गाइड लाइन के बाद जिलेभर में अनुमानित 15 हजार से ज्यादा लोगों को पेंशन छोड़नी पड़ेगी। सरकार के इस फरमान के बाद अब लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग कार्यालय पहुंच रहे है।
विभाग के पास ऐसी सूचना है कि जिले में कई बड़े जमींदार है गाड़ियों के मालिक के अलावा सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त कर्मचारी तक सरकार से बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। दो लाख से अधिक की आय वाले परिवार के पेंशन भोगी लोगों की संख्या भी कम नहीं है। अब इन लाभार्थियों के लिए सरकार के पेंशन संबंधित नियमों में बदलाव परेशानी बन गए है। सरकार ने ऐसे लोगों को अलर्ट किया है कि वे स्वेच्छा से पेंशन छोड़ दे अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। इसके लिए वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। 16 अगस्त तक का समय स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए दिया गया है। जिले में फिलहाल एक लाख 72 हजार 826 लोगों ने पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इनमें से एक लाख 70 हजार 30 ने अकाउंट अपलोड करवाया है और उन्हें पेंशन मिल रही है। सूत्रों की माने तो करीब 10 फीसदी से अधिक लोग नियमों को ताक पर रखकर पेंशन ले रहे हैं।
हर रोज स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने आ रहे दो-तीन लाभार्थी
नियमों को ताक पर रखकर पेंशन लेने वाले सरकार की चेतावनी के बाद अब कुछ अलर्ट हुए है। यहीं कारण है कि पिछले तीन-चार दिन से हर रोज दो-तीन लाभार्थी स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे है। अब तक 10 से 12 लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए लिखकर दे चुके है।
स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने पर बताना होगा कारण
स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के इच्छुक लोगों को भी छोड़ने का कारण बताना होगा। पेंशन छोड़ने के इच्छुक लोगों को एक प्लेन पेपर पर पेंशन छोड़ने बारे लिखकर देना होगा और पेंशन छोड़ने का कारण बताना होगा।
ये है जिले में पेंशन धारक
पेंशन लाभार्थी
वृद्ध सम्मान पेंशन 104900
अशक्त 10617
विधवा पात्र 44028
बेसहारा बच्चों की पेंशन 9828
लाड़ली स्किम 3021
अशक्त बच्चे 442
(स्कूल नहीं जाने वाले)
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पेंशन की शर्तें
* पेंशनर्स किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग से पेंशन नहीं ले रहा हो।
* पति और पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
* आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
* प्रमाण के तौर पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या बड़े बच्चे जिसकी उम्र 41 वर्ष या इससे अधिक हो का जन्म प्रमाण होना चाहिए।
स्वेच्छा से कोई भी पेंशन लाभार्थी पेंशन छोड़ सकता है। सरकार के निर्देश के बाद अब लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ रहे हैं। करीब 10 लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं।
केएल भारद्वाज, जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग