भिवानी में बिना अनुमति शहर में जगह-जगह विज्ञापन, पोस्टर, होर्डिंग चस्पा कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 13 व्यक्तियों व संस्थाओं को नोटिस देकर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।
नगर परिषद भिवानी के शहरी क्षेत्र में विज्ञापन के माध्यम से सरकारी संपत्ति को विरुपित करके खराब करने पर 13 व्यक्यिों एवं संस्थाओं के खिलाफ नोटिस जारी कर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए है। नगर परिषद के म्यूनिसिपल इंजीनियर एसएस श्योराण ने बताया कि लोगों ने शहर में कई जगहों पर पेंट, पोस्टर आदि से विज्ञापन चस्पा करके सरकारी संपत्ति का विरूपण किया गया था। परिषद द्वारा ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं का निरीक्षण करके उनके खिलाफ हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं के अलावा नगर परिषद के चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों, कुछ छात्र नेताओं ने अपने होर्डिंग, बैनर लगा रखे थे। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इन पर हुई कार्रवाई
शांति गार्डन, सोमनाथ इंटरप्राइजिज, ऑफिसर एकेडमी, एमआरएम होंडा, बालाजी प्राइवेट आईटीआई, कोट पैंट ब्लेजर मंगला कलेक्शन, ब्लू आईस बार रेस्टोरेंट, झांझड़िया स्किन क्लीनिक के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इनके अलावा विरेन्द्र सिंह, बलवान कौशिक उर्फ बल्लू, मनीष गुरेजा, अनिल कुमार, सूर्यकान्त के खिलाफ भी हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।