कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव के लिए सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा शैलून और हेयर कटिंग की दुकानों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशानुसार शैलून और हेयर कटिंग की दुकानों में मास्क का प्रयोग और कुर्सियों के बीच एक मीटर की दूरी होना जरूरी है। निर्देशों की पालना करने पर दुकान संचालक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
स्थानीय शहरी निकाय के निर्देशों को हवाला देते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने निर्देश दिए है किसी भी शैलून और हेयर कटिंग की दुकानों में बुखार, सर्दी ,गले में दर्द से पीड़ित व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। बिना फेस मास्क के ग्राहक व स्टाफ सदस्यों का अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बिना फेस मास्क के कोई भी कार्य नहीं करेगा। जिलाधीश जारी आदेशानुसार शैलून व हेयर कटिंग की दुकान के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का रखना जरूरी है। सभी स्टाफ सदस्यों को फेस मास्क, हैंड कवर और ऐपरन हर वक्त पहनना होगा। हर व्यक्ति/ग्राहक के लिए या डिस्पोजल तौलिया/पेपर सीट प्रयोग की जाएगी। इसी प्रकार से सभी उपकरण प्रयोग के बाद सैनिटाइज करने होंगे। दुकानों में ज्यादा उपकरण की व्यवस्था हो ताकि दूसरे उपकरण को सैनिटाइज किया जा सके।
इसी प्रकार से हर कटिंग/ सेव के बाद स्टाफ सदस्य हाथों को सैनिटाइज करेंगे। ग्राहकों को टोकन के साथ अंदर बुलाया जाएगा। सीटों के बीच एक मीटर की दूरी होनी चाहिए। सभी फर्श, सामान्य एरिया, बैठने का स्थान, सीढ़ियां, एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड से दिन में कम से कम दो बार सैनिटाइज की जाएं। दरी और फर्श बार-बार साफ किए जाएं। तेज धार वाले कूड़ा-करकट जैसे ब्लेड, रेजर को सफेद कनस्तर में डालें, जिससे 10 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड का घोल हो। बाद में इनको नगर परिषद को दिए जाएं। दुकान के बाहर सामुदायिक दूरी को पोस्टर चस्पा किया जाए। जिलाधीश ने निर्देशों की पालना के लिए संबंधित विभागों को भी निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों की पालना नहीं करने वाले शैलून व हेयर कटिंग की दुकान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।