हुडा के इंडस्ट्रीज एरिया और कामर्शियल साइटों पर पानी के मीटर अनिवार्य कर दिए गए हैं। बिना मीटर के पानी का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए जल्द ही विभाग के अधिकारी जांच अभियान चलाएंगे। इसके अलावा पानी के बढ़े रेट भी वीरवार से लागू हो गए हैं। अब 20 किलो लीटर (20 हजार लीटर) तक पानी खर्च करने पर पांच रुपये प्रति किलोलीटर भुगतान करना होगा। 20 किलोलीटर से ज्यादा पानी प्रयोग करने पर 10 रुपये प्रति किलोलीटर का चार्ज लगेगा। पेयजल व सीवर के नए कनेक्शन के लिए भी अब ज्यादा भुगतान करना होगा।
हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेयजल व सीवरेज सुविधा के दामों में बढ़ोत्तरी की है। बढ़ोत्तरी वीरवार से लागू हो गई है। पहले सेक्टर वासियों चार रुपये प्रति किलो लीटर (प्रति एक हजार लीट) में पानी मिलता था। लेकिन अब नए रेट के अनुसार पांच रुपये प्रति किलो लीटर के अनुसार बिल आएगा। 20 किलो लीटर से अधिक पानी प्रयोग करने पर 10 रुपये प्रति किलो लीटर के अनुसार बिल आएगा।
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60 की जगह आएगा दो सौ रुपये बिल
अगर सेक्टर में एक सौ स्क्वेयर मीटर का प्लॉट है और पेयजल मीटर नहीं लगा है तो उसके लिए भी अधिक खर्च करने होंगे। पहले जहां 60 रुपये बिल आता था, वहां अब दो सौ रुपये आएगा। निर्माण कार्यों पर पहले आठ रुपये प्रति किलो लीटर का चार्ज लगता था और अब यह 10 रुपये प्रति किलो लीटर लगेगा।
नए कनेक्शन के लिए भी ज्यादा चार्ज
अब नए कनेक्शन के लिए भी ज्यादा चार्ज देना होगा। पेयजल कनेक्शन के लिए एक हजार व सीवरेज कनेक्शन के लिए पांच सौ रुपये चार्ज लगेगा। सिक्योरिटी राशि भी बढ़ा दी गई है। पेयजल कनेक्शन के लिए अब चार मरले तक के प्लॉट के लिए एक हजार रुपये, पांच से 14 मरले के प्लॉट के लिए पांच हजार रुपये और 15 मरले से ऊपर के प्लॉट के लिए आठ हजार रुपये सिक्योरिटी जमा करानी होगी। इसी तरह सीवरेज कनेक्शन के लिए चार मरले तक पांच सौ रुपये, पांच से 14 मरले के प्लॉट के लिए ढाई हजार और 15 मरले से अधिक के प्लॉट के लिए चार हजार रुपये सिक्योरिटी देनी होगी।
हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पानी के चार्ज रिवाइज किए हैं। नए रेट लागू कर दिए गए है। कुछ अतिरिक्त भार पड़ा है। यह हरियाणा अर्बन डेवलमेंट अथॉरिटी का निर्णय है।
नरेश शर्मा, एसडीओ- हुडा विभाग