भिवानी। सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए जिसने पहले आवेदन किया हुआ था, वे अपने हैप्पी कार्ड संबंधित भिवानी, तोशाम, लोहारू बस स्टैंड से प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन जिला महाप्रबंधक ने बताया कि जिन व्यक्तियों के परिवार की सालाना आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख रुपए से कम है।
वे अपने नजदीकी सीएससी से हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने पहले ही हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किए हुए हैं। उनके हैप्पी कार्ड बस स्टैंड भिवानी, तोशाम, लोहारू पर उपलब्ध हैं। हैप्पी योजना के आवेदक अपना आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर आवेदन में दिया था, उसी मोबाइल पर ओटीपी आने के उपरांत उसे दिखाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड प्राप्त करते समय प्रति व्यक्ति को 50 रुपये प्रति हैप्पी कार्ड का शुल्क देना होगा। यदि किसी भी आवेदक का हैप्पी कार्ड के लिए आया हुआ संदेश उसके मोबाइल से डिलिट हो गया है तो वह व्यक्ति भी बस स्टैंड भिवानी, तोशाम, लोहारू पर अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या दिखाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकता है। आवेदन करते समय आवेदक ने जिस भी बस स्टैंड का नाम आवेदन में दर्ज करवाया है, वह वहां पहुंचकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।