भिवानी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के महिला और पुरुष सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्तूबर तक निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक हो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवार आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज के दो फोटो लेकर जिला प्रबंधक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मकान नंबर 73-बी, डीसी कॉलोनी भिवानी से संपर्क करें। ड्रोन प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01664-253097 पर संपर्क किया जा सकता है।