भिवानी। शिक्षा विभाग ने प्ले स्कूलों के संबंध में गाइडलाइन तैयार की है। इसके अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर स्कूलों के लिए मापदंड भी तैयार किए गए है। सरकार की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार सभी प्ले स्कूल संचालकों को सरकार की हिदायतों का पालन करना होगा।
दरअसल, अवैध रूप से चले रहे प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाने के लिए विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार तय मापदंडों की प्ले स्कूलों को अनुपालना करनी होगी। पंजीकरण से पहले कमेटी प्ले स्कूल का निरीक्षण करेगी। उसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
प्ले स्कूलों में केवल तीन से छह वर्ष के बच्चों के ही दाखिले होंगे। गाइडलाइन के अनुसार प्ले स्कूलों की हर साल मान्यता रिन्यू कराना अनिवार्य है। अगर कोई प्ले स्कूल बंद करता है तो इसकी अनुमति भी लेनी होगी।
प्ले स्कूल नियमों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे तुरंत बंद करा दिया जाएगा। प्ले स्कूलों की सूची विभाग को डिस्प्ले बोर्ड पर लगानी होगी, जो बंद हुए हैं उनकी सूची भी लगानी होगी। बच्चों की फीस हर साल सरकार की ओर से निर्धारित की जाएगी, कोई भी मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा।
अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन का भी गठन अनिवार्य है, जो स्कूल का समय-समय पर निरीक्षण भी करेगी। तीन या चार घंटे से ज्यादा कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। एक कक्षा में केवल 20 बच्चों पर एक टीचर व एक केयर टेकर अनिवार्य है।
बच्चों के लिए विश्राम कक्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, लड़के व लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने होंगे। बच्चों की खेलकूद गतिविधियों के लिए खेल मैदान व पूरे परिसर में सीसीटीवी अनिवार्य है।
बच्चों के लिए सुरक्षित भवन के अलावा फायर सेफ्टी प्रबंध जरूरी हैं। भवन परिसर में समय समय पर दवा छिड़काव अनिवार्य है। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी अनिवार्य है, जिसमें ऑडियो वीडियो सुविधा होनी चाहिए।
प्ले स्कूलों में बच्चों के साथ स्टाफ का भी रिकाॅर्ड अपडेट होना अनिवार्य है। संचालक या प्राचार्य पर जेजे एक्ट या पॉस्को एक्ट के अलावा कोई भी आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए। तीन वर्ष से कम व छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे नहीं पढ़ाए जाएंगे।
मान्यता के लिए कम से कम दो अधिकारियों की कमेटी निरीक्षण करेगी। इसमें खंड स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। स्कूलों में पूरे मापदंड मिलने के बाद ही विभाग की ओर से पंजीकरण किया जाएगा।
सभी प्ले स्कूलों के लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी स्कूलों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। अधिकारियों को स्कूलों में पूरे मापदंड मिलने के बाद ही स्कूल का पंजीकरण किया जाएगा। - सुभाष भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।