भिवानी। बुलेट बाइक का साइलेंसर बदलवाने पर न सिर्फ बुलेट मालिक पर कार्रवाई होगी बल्कि बुलेट बाइक में साइलेंसर लगाने वाले मिस्त्री के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस के संकेतक निशान या अन्य किसी भी विभाग का लोगो का प्रयोग अपने निजी वाहनों पर करने पर वाहन चालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके लिए एएसपी लोगेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने सभी थाना, चौकी और ट्रैफिक प्रभारियों को निर्देश दिए कि बुलेट बाइक पर घूमकर हुड़दंग मचाने वाले युवकों पर सख्ती की जाए। उन्होंने कहा कि बुलेट बाइक पर साइलेंसर वही होना चाहिए जो कंपनी द्वारा सर्टिफाइड है। उन्होंने कहा कि ऐसे मिस्त्री जो बुलेट बाइक पर साइलेंसर बदले का काम करते है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी दुकानों को चिह्नित किया जाएगा, जिन पर बुलेट बाइक को मोडिफाई या उसका साइलेंसर आदि बदला जाता है। उन्होंने कहा कि निजी वाहन चालक बिना किसी अनुमति के सायरन, हुटर का प्रयोग करने, पुलिस विभाग की कैप को गाड़ी में आगे रखकर वाहन चलाने, पुलिस से संबंधित लोगो लगाने, पुलिस का नाम गाड़ी पर लिखने पर वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ जिला पुलिस के द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो बाइक व गाड़ी का प्रयोग करते हैं। उनके खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।