भिवानी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तर्ज पर अब शहरवासियों को पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। एचएसवीपी की तर्ज पर प्लॉट के अनुसार पानी का बिल बनेगा। जिन घरों में मीटर है, वहां 2.5 रुपये प्रति 10 यूनिट तक के रेट तय किए हैं। कामर्शियल उपभोक्ताओं को प्रति माह दो हजार रुपये का बिल भरना होगा। नए रेट के फेर में फिलहाल पानी के बिलों पर भी रोक लगा दी गई है। आगामी बिल रिवाइज रेट के अनुसार ही दिए जाएंगे। हालांकि अभी प्रति छह माह में ही बिल भेजे जाएंगे। इसके अनुसार प्रति माह 50 रुपये से 250 रुपये तक का बिल बनेगा। अभी तक जनस्वास्थ्य विभाग सभी उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज वसूलता था। घरेलू के लिए 60 रुपये मासिक तय था। जिन उपभोक्ताओं ने मीटर नहीं लगवा रखे थे, उनको 120 रुपये मासिक का बिल भेजा जा रहा था।
अब जनस्वास्थ्य विभाग ने भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर पानी बिल का प्लान तैयार किया है। नए दाम भी एचएसवीपी की तर्ज पर ही तय कि किए गए है। शहर में जनस्वास्थ्य विभाग के करीब 38 हजार उपभोक्ता है। इनमें से करीब 25 हजार उपभोक्ता ऐसे है, जिनके घरों में पानी के मीटर नहीं लगे और वे पिछले करीब तीन साल से डबल बिल भर रहे है। अब जनस्वास्थ्य विभाग ने इन उपभोक्ताओं को विभाग इनके मकान के दायरे के अनुसार बिल भेजेगा। यानी मकान 50 वर्ग गज में बना है तो अलग बिल होगा और 100 वर्ग गज में मकान बनाने वालों के लिए अलग बिल। जिन उपभोक्ताओं ने मीटर लगवा रहे है उन्हें ढाई रुपये से 10 रुपये तक यूनिट अनुसार बिल का भुगतान करना होगा। जबकि कामर्शियल पेयजल कनेक्शनों पर 15 रुपये प्रति यूनिट रेट निर्धारित किया गया है। कामर्शियल उपभोक्ता जिनके यहां मीटर नहीं लगे है, उन्हें दो हजार रुपये मासिक का भुगतान करना होगा।
नए कनेक्शन पर लगेंगे 1100 रुपये शुल्क
जनस्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग से नया पेयजल कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में एक हजार रुपये इंस्टालेशन फीस देनी होगी, जबकि सौ रुपये मीटर टेस्टिंग चार्ज लगेगा। कामर्शियल श्रेणी के पेयजल कनेक्शन में पांच हजार रुपये इंस्टालेशन फीस देनी पड़ेगी। दो सौ रुपये मीटर टेस्टिंग के नाम से भुगतान करना होगा।
निर्धारित रेट : मीटर लगे कनेक्शन (घरेलू)
10 यूनिट तक 2.50 रुपये प्रति
10 से 20 यूनिट 5 रुपये प्रति यूनिट
20 से 30 यूनिट 8 रुपये प्रति यूनिट
30 यूनिट से अधिक 10 रुपये प्रति यूनिट
नोट: एक हजार लीटर पानी पर एक यूनिट दर्ज होती है।
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बिना मीटर लगे पेयजल कनेक्शन (घरेलू)
50 वर्ग गज प्लाट 50 रुपये
100 वर्ग गज प्लाट 100 रुपये
200 वर्ग गज प्लाट 250 रुपये
200 वर्ग गज से अधिक की जगह पर प्रति 100 वर्ग गज पर 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क
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मार्च में नए निर्धारित रेट के हिसाब से आएगा पानी का बिल
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फिलहाल शहर में सर्वेक्षण कराकर वैध पेयजल कनेक्शनों में आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। इसके बाद इन सभी पेयजल उपभोक्ताओं के आंकड़ों को आनलाइन किया जाएगा। इसी तरह प्लाट के साइज के हिसाब से पेयजल उपभोक्ताओं का पानी का बिल तैयार किया जाएगा। इसमें तीन माह तक पुराना रेट और तीन माह नया रेट निर्धारित किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर एक साथ नए रेटों का बोझ ना पड़े। जबकि अगले छह माह का पानी का बिल नए निर्धारित रेटों के हिसाब से ही भेजा जाएगा। शहर के सभी 31 वार्डों में 38 हजार वैध पेयजल उपभोक्ताओं के मुकाबले 25 से 30 हजार अवैध पेयजल कनेक्शन भी हैं। इनको भी वैध कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सरल पोर्टल के माध्यम से भी उपभोक्ता अपने अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं।