लोहारू। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 31 अक्तूबर तक किया जा रहा है। अभियान के तहत जिस पात्र व्यक्ति अथवा महिला की उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, वह अपना वोट बनवा सकते हैं। जो व्यक्ति किसी कारण से अपना वोट बनवाने से वंचित रह गए हैं वह व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं। एसडीएम सुरेश कस्वां ने वीरवार को अपने कार्यालय में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। अ