लोहारू। एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के वर्तमान हालातों के मद्देनजर ऑक्सीजन सिलिंडर का नॉन-मेडिकल कार्याें में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके तहत बुधवार को टीम गठित कर जांच की गई। लोहारू शहर में नॉन-मेडिकल कार्याें में प्रयोग किए जा रहे ऑक्सीजन सिलिंडर को मेडिकल कार्य के लिए प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए शहर से 18 आक्सीजन सिलिंडर जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थाें, दवाइयों व दैनिक उपभोग की वस्तुओं आदि की कोई कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। जिलाधीश द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरे को भी स्वस्थ रहने में सहयोग दे। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क के प्रयोग के साथ दो गज की दूरी का भी पालन करना चाहिए। खांसी, जुकाम व बुखार होने पर तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। टीम में एसएमओ डॉ. गौरव चतुर्वेदी सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।