भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से 30 मई को चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए भिवानी सत्र प्रभाग में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 पीठ गठित की गई हैं जो धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित चिन्हित मामलों की सुनवाई करेंगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा डीएलएसए चेयरमैन डीआर चालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देश पर भिवानी न्यायिक परिसर के अलावा तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडलों में भी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई कर समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत के सफल संचालन के लिए विभिन्न न्यायिक अधिकारियों, कानूनी सहायता अधिवक्ताओं और पैनल अधिवक्ताओं की बेंच गठित की गई हैं। इन बेंचों में जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीजेएम, एसीजे और अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल रहेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन और लोक अदालत सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को लंबे कानूनी विवादों से राहत मिल सके।