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Ambala News: मंदिर में चोरी के दोषी युवक की सजा बरकरार

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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। साईं मंदिर में चोरी के मामले में दोषी युवक की अपील पर जिला सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने युवक की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। जेल में बिताई गई उसकी लंबी अवधि और गरीबी को देखते हुए उसे उतनी ही सजा (जितनी वह काट चुका है) देकर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के फैसले के अनुसार, घटना 3 दिसंबर 2019 की है। अंबाला सिटी की न्यू शालीमार कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में चोरी हुई थी। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया था कि मंदिर के सेवादार ने विशाल नाम के एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी ने मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के सामने चढ़ाए गए पैसे चोरी किए थे और दानपात्र (गल्ला) तोड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसके पास से 290 रुपये और चोरी में इस्तेमाल की गई एक लोहे की रॉड बरामद की थी।
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इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव गर्ग की अदालत ने 28 नवंबर 2025 को विशाल को आईपीसी में चोरी की धारा 380 और सेंधमारी की धारा 457 के तहत दोषी करार देते हुए 2-2 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। विशाल ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी विशाल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहता, बल्कि उसे अब तक काटी गई सजा के आधार पर रिहा करने की गुहार लगाता है।
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