अंबाला सिटी। हत्या के मामले में तीन वर्ष बाद छावनी के रामबाग रोड निवासी अजय को उम्र कैद की सजा मिली है। जिला सत्र न्यायाधीश कंचन माही की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब जिला सत्र न्यायाधीश कंचन माही ने अजय को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही दोषी को 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड न भरने की दशा में दो माह का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा। हत्या का यह मामला वर्ष 2022 में छावनी के सदर थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में कुल 17 लोगों की गवाही हुई जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया है।
यह था मामला
दरअसल, 17 जुलाई वर्ष 2022 को चिड़ीमार मोहल्ला निवासी गोपाल कृष्ण ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की चौकी में शिकायत दी थी। इसमें गोपाल ने बताया था कि 11 जुलाई को वह और उसका दोस्त रामबाग रोड निवासी बल्ली उर्फ सोनू नमस्ते चौक के पास फुटपाथ पर सो रहे थे। इसी दौरान रात के समय अजय अपने साथियों के साथ आया और उन पर डंंडों से हमला कर दिया।
जवाब में जब सोनू ने अजय की ओर ईंट फेंकी तो वह वहां से फरार हो गया। थोड़ी देर बाद अजय फिर से आया और उन पर ईंटों से हमला कर दिया। इस दौरान सोनू को सिर में गहरी चोटें आईं। घायल अवस्था में सोनू और गोपाल को राहगीरों की मदद से नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के लिए गोपाल को घर भेज दिया गया जबकि बल्ली उर्फ सोनू की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय को गिरफ्तार किया था।