अंबाला सिटी। एनडीपीएस की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपी महिला रेनू को बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी महिला को बरी कर दिया है। फैसले के अनुसार, कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गई जांच में कई गंभीर खामियां और नियमों के उल्लंघन को आधार बनाया है।
पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त 2018 को सूचना के आधार पर अंबाला सिटी की डेहा कॉलोनी में रेनू के घर पर छापामारी की गई थी। पुलिस का दावा था कि घर की रसोई की छत से 545 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
इस मामले में झारखंड निवासी युगल कुमार साहू को भी आरोपी बनाया गया था जिससे रेनू ने अफीम खरीदने की बात कही थी। हालांकि, युगल कुमार को पहले ही घोषित अपराधी करार दिया जा चुका है। संवाद