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Ambala News: योजना में महिला लाभार्थियों को मिलेंगे 2100 रुपये प्रति माह

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अंबाला सिटी। हरियाणा सरकार आगामी 25 सितंबर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने जा रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर रविवार को सेवा विभाग की एसीएस अनुपम और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त एवं संबंधित जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला अंबाला की ओर से उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने इस संबंध में की जा रही तैयारी के बारे में जानकारी दी।
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उपायुक्त ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिला अंबाला में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी प्रदान करके उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है।


योजना के लिए यह महिलाएं होंगी पात्र

इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह स्वयं या उसके पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित हुई है) आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हों। एक परिवार में कितनी भी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, यदि कोई महिला पहले से ही कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
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ऐसे होगी पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण डीडीएलएलवाई मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। इसे गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड के लिए) और एप स्टोर (आईओएस के लिए) से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार से जुड़ा एक सक्रिय मोबाइल नंबर और एक कार्यात्मक कैमरा वाला मोबाइल फोन आवश्यक होगा। एप में लॉग इन करने के लिए मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा।
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