संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए एक जगह पर अनधिकृत तरीके से चल रहे वाशिंग सेंटर पर जुर्माना लगाया तो वहीं 12 क्रॉस रोड पर निर्माणाधीन एक इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों के विपरीत करने वाले दोनों लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने दोबारा से कार्य किया तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इंदिरा पार्क के साथ बनी दोपहिया मार्केट में अनधिकृत तरीके से एक वाशिंग सेंटर चलाया जा रहा है। इस कारण पानी निकासी के लिए बनाया गया नाला अवरुद्ध हो रहा है और यहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पहले मौखिक तौर पर चेतावनी देकर वाशिंग सेंटर के संचालक को काम बंद करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया, इसलिए मंगलवार को मौके पर पहुंचकर 500 रुपये का चालान किया गया है, संचालक को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आगामी तीन दिन के अंदर या तो वो वाशिंग सेंटर से संबंधित दस्तावेज दिखाए, अन्यथा फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। दूसरे मामले की जानकारी देते हुए नप सचिव ने बताया कि 12 क्रॉस रोड पर नियमों की अवहेलना के तहत इमारत का निर्माण किया जा रहा था, न तो भू-मालिक के पास नगर परिषद द्वारा पास किया गया कोई नक्शा था और न ही कोई अन्य दस्तावेज, इससे पहले भी संचालक ने इस भूमि पर इमारत के निर्माण की रुपरेखा तैयार कर ली थी और उसे ध्वस्त किया गया था।