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Ambala News: दो नगर निकायों ने नहीं भरा 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना

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माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने नगर निगम अंबाला शहर और नगर पालिका बराड़ा पर 1 करोड़ 24 लाख रुपये का 28 जून को जुर्माना लगाया था।
दोनों ही नगर निकायों को इस जुर्माना राशि को भरने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। मगर एक महीना बीत जाने के बावजूद दोनों निकायों ने पीसीबी को जुर्माना राशि नहीं भरी, जबकि यह जुर्मना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर गया था। ऐसे में अब पीसीबी अपने मुख्यालय को पत्र लिखेगी, जिसमें नगर निकायों द्वारा पर्यावरण के नियमों का अनुपालन करने में हीलाहवाली और ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की मांग करेगी।
इस मामले को एनजीटी के समक्ष भी रखा जाएगा क्योंकि सरकारी एजेंसियां लगातार पर्यावरण के नियमों को तोड़ रही हैं और जुर्माना भी नहीं भरती हैं। इस मामले में भी देखने को मिल रहा है कि नगर निगम को ट्रिब्यूनल के आदेश की फिक्र ही नहीं है।
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काकडू में लगाया था 10 लाख रुपये का जुर्माना : नगर निगम पर इससे पहले काकडू गांव में अवैध डंपिंग बनाने को लेकर भी एनजीटी में केस चला था, जिसमें एनजीटी के निर्देश पर पीसीबी ने नगर निगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसे भी भरने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। मगर नगर निगम ने इन आदेशा को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब दोनों ही मामलों का केस बनाकर पीसीबी मुख्यालय में उच्चाधिकारियों व एनजीटी के समक्ष रखेगी।
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पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत लगाया था जुर्माना : पीसीबी ने नगर निगम अंबाला सिटी और नगर पालिका बराड़ा पर जुर्माना कचरा निस्तारण में लापरवाही, ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन अधिनियम के पालन न करके लोगों की जिंदगी जोखिम में डालने को लेकर लगाया था। इस कार्रवाई में दोनों नगर निकायों पर 62- 62 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई थी। जिसे भरने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही 15 दिन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खातों में जमा नहीं करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी।
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