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अदालत ने टुंडा को न्यायिक हिरासत में भेजा

Mon, 28 Oct 2013 04:13 PM IST
अंबाला
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 वर्ष 1997 में पानीपत बस स्टैंड में सहकारी समिति की एक बस में हुए बम धमाके के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को रविवार को भारी सुरक्षा के बीच स्थानीय ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
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जहां से मजिस्ट्रेट उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन ने महज 12 मिनट तक चली सुनवाई में टुंडा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने उसे आठ नवंबर को दोबारा पेश करने के निर्देश दिए हैं। थाना शहर पुलिस ने इस मामले में 302 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

टुंडा को स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) प्रोडक्शन वारंट पर पानीपत लाई है। गौरतलब है कि इस ब्लास्ट की जांच भी एसआईटी सोनीपत कर रही है।

ये है मामला
एक फरवरी 1997 को पानीपत बस अड्डे पर कालखा-लुहारी जा रही सहकारी समिति की एक बस में बम ब्लास्ट हुआ था। जिसमें दस साल के बच्चे माडू की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हो गए थे।
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थाना शहर पुलिस में मुकद्दमा नंबर 106 के तहत 302, 307,120बी, 3, 5, 7 व एक्सप्लोजिव स्पोटेज (बारूद बनाने या विस्थापित करने) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद टुंडा को इस बम ब्लास्ट का आरोपी बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 16 अगस्त को नेपाल बॉर्डर से अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को काबू किया था।
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