अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने जान से मारने की धमकी देने और हमला करने के मामले में मिलाप नगर निवासी बलजिन्द्र पाल सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने मामले के दूसरे आरोपी सतपाल सिंह उर्फ सत्ता को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने 12 हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न भरने की दशा में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान का अादेश दिया है। मामले के अनुसार, बलजिन्द्र पाल सिंह और सतपाल सिंह उर्फ सत्ता ने मिलाप नगर निवासी सर्वजीत वर्मा पर वर्ष 2017 में धारदार हथियार और रॉड से जानलेवा हमला किया था। पीड़ित गोलगप्पे और चाट की दुकान चलाते हैं। इस घटना के बाद अंबाला शहर पुलिस स्टेशन में 6 अप्रैल 2017 को आईपीसी की धारा 307, 323, 34 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आठ वर्ष तक चली अदालती सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए बलजिन्द्र पाल सिंह को दोषी ठहराया और तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी सतपाल सिंह उर्फ सत्ता को अदालत ने फरार होने के चलते भगोड़ा घोषित कर दिया। संवाद