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तीन साल में 125 नोटिस, नतीजा सिफर

Sun, 28 May 2017 12:16 AM IST
ambala
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factory in narrow road - फोटो : bureau
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सदर क्षेत्र में रिहायशी व कामर्शियल भवनों में चल रहे शोरूम, गोदामों, कारखानों और स्कूलों तक में अग्निशमन यंत्र तय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। आपात स्थिति में आग बुझाना तो दूर शोरूम संचालकों के पास व्यापक स्तर पर प्रबंध नहीं है। इसका खुलासा फायर ब्रिगेड के सर्वे में हुआ है। विभाग ने अकेले कैंट सदर क्षेत्र में सवा सौ ऐसे भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने विभाग से अब तक फायर एनओसी हासिल नहीं की है। विभाग के नोटिस की परवाह किए बिना ही भवन मालिक धड़ल्ले बाजारों में काम धंधे कर रहे हैं। शुक्रवार को भी सदर क्षेत्र की टिंबर मार्केट में रिहायशी भवन में आग लगी, जहां पर अग्निशमन यंत्र विभाग को नहीं मिले। 
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उल्लेखनीय है कि फायर ब्रिगेड ने कुछ दिन पहले सदर क्षेत्र में सर्वे किया था। इसमें उन इकाइयों की पहचान की गई थी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा के लिए खतरा बने हैं। विभाग ने पाया था कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कई कारखाने और साइंस फर्में चल रही थीं जोकि आग लगने की स्थिति में आसपास क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। विभाग ने ऐसे फर्मों की सूची तैयार करने के बाद सवा सौ के लगभग नोटिस जारी किए थे। नोटिस में फर्म मालिकों को फायर एनओसी लेने को कहा गया था, मगर हैरत है कि इनमें से किसी ने भी अब तक विभाग से एनओसी नहीं ली है। अवैध तरीके से सदर क्षेत्र में अब भी कई इकाइयां चल रही है जिन्होंने सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं किया गया है।
 
यह नियम फायर एनओसी के 
- भवन का एरिया देखा जाता है कि वह कितने वर्ग क्षेत्र में है। 
- भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों की फर्म तो नहीं चल रही है। 
- फर्म के पास कितने और किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र हैं?
- आपात स्थिति से निपटने के लिए फर्म या भवन से बाहर निकलने की क्या व्यवस्था है?
- पानी का कितना प्रबंध है?
- बिल्डिंग में चलने वाले कार्य से क्या आसपास रहने वालों को क्या असुरक्षा है? 
- इसके अलावा एनओसी देने के अन्य मानक भी है। 

बेबस फायर ब्रिगेड 
फायर ब्रिगेड के पास लघु भवन, फर्म या इंडस्ट्री मालिकों को केवल नोटिस जारी करने का अधिकार है। यदि कोई विभाग के तय नियमों पर खरा नहीं उतरता वह सीधे तौर पर एक्शन नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर यदि बड़ी इंडस्ट्री में सुरक्षा मानक पूरे नहीं है तो उन पर आर्थिक तौर पर जुर्माना किया जा सकता है। 
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भवन मालिक अश्वनी के खिलाफ मामला दर्ज 
शुक्रवार को टिंबर मार्केट में रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग के मामले में कैंट थाना पुलिस ने भवन मालिक अश्वनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। मामला हादसे में दम तोड़ने वाले कर्मचारी संजू उर्फ संदीप के साले अंबाला सिटी निवासी अनिल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अनिल ने बयान लिए हैं कि भवन मालिक अश्वनी की लापरवाही के कारण संजू की झुलसने की वजह से मौत हुई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने फिलहाल शनिवार देर रात तक अश्वनी को गिरफ्तार नहीं किया था। 

शुक्रवार बिल्डिंग में लगी आग मामले में डीसी को रिपोर्ट भेजी गई है। रिहायशी भवन में गोदाम होने की कोई जानकारी विभाग को नहीं थी। इस समय सदर क्षेत्र में कई भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने विभाग से अब तक एनओसी नहीं ली है। हादसे के बाद अब विभाग पुन: नोटिस जारी करके जवाब मांगेगा। 
- राजिंद्र दहिया, फायर ऑफिसर, अंबाला। 

पुलिस ने भवन मालिक अश्वनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका है। मामला मृतक कर्मचारी संजू के साले की शिकायत दर्ज हुआ है। शनिवार पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। 
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- अजीत सिंह, एसएचओ, कैंट थाना।
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