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Ambala News: स्वास्थ्य विभाग ही करवाएगा गर्भवतियों का पंजीकरण

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अंबाला सिटी। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पंजीकरण अनिवार्यता के निर्देशों के बाद अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालकों ने रोष व्यक्त किया है। जिसको लेकर बीते मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों के बीच बैठक हुई।
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बैठक में विभाग ने गर्भवतियों के अधिकार को देखते हुए निजी संचालकों को बिना पंजीकरण वाली गर्भवतियों का डाटा विभाग के पास भेजने के निर्देश दिए हैं। निजी केंद्रों से मिलने वाले डॉटा के आधार पर गर्भवतियों का आरसीएच अब विभाग अपने स्तर पर करवाएगा। इसके बाद महिला को विभाग की ओर से ही इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा।
आरसीएच अनिवार्यता को महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण और भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने के लिए जारी किया गया था। इसमें गर्भवतियों के लिए परेशानी बन सकती है। अगर किसी महिला को आपातकाल में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े तो बिना आरसीएच पंजीकरण के उसे परेशानी हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। जिले में करीब 85 प्रतिशत गर्भवतियां पंजीकृत हो पाती हैं जबकि 10 से 15 प्रतिशत महिलाएं ही छूट जाती हैं।
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कार्ड पर लिखकर देंगे पंजीकरण नंबर
विभाग की ओर से सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले तीन महीने में ही गर्भवती का पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही उपचार के लिए बनवाए गए कार्ड पर ही गर्भवती का पंजीकरण नंबर लिखा जाए। जिससे उसे आपातकाल में परेशानी न हो। वहीं अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पास जो महिलाएं बिना आरसीएच पंजीकरण के पहुंचेगी उनकी जानकारी और दस्तावेजों भी केंद्र विभाग को भेजेंगे।
गर्भवतियों की सुविधा को देखते हुए ही आरसीएच अनिवार्य किया गया है। आपातकालीन स्थिती को देखते हुए अब विभाग ने फैसला लिया है कि बिना पंजीकरण वाली गर्भवतियों का आरसीएच विभाग खुद ही करेगा। इसके लिए केंद्रों को भी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
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डॉ़ राकेश सहल, सीएमओ अंबाला।
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