पंचायत चुनाव में रविवार को जिला परिषद सदस्यों व ब्लॉक समिति सदस्यों के मतों की गणना का कार्य किया जाएगा। प्रशासन ने मतगणना संबंधी सभी तैयारियां शनिवार को पूरी कर ली हैं। रविवार सुबह 8 बजे मतगणना कार्य शुरू हो जाएगा। उपायुक्त ने मतगणना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समन्वय के साथ मतगणना करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सामान्य ऑब्जर्वर आमना तसनीम की अध्यक्षता में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फाइनल रैंडमाइजेशन के तहत काउंटिग स्टाफ की ड्यूटी आवंटित की। गौरतलब है कि जिला परिषद में 15 वार्डों के 122 उम्मीदवार तो जिला पंचायत में 122 वार्डों के लिए 469 उम्मीदवारों के मतों की गणना होनी है।
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ये हैं मतगणना केंद्र
- अंबाला ब्लॉक वन : ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल सेक्टर 9
- अंबाला ब्लॉक टू : डीएवी कालेज अंबाला शहर
- साहा ब्लॉक : राजीव गांधी राजकीय कॉलेज साहा
- बराडा ब्लॉक : संत मोहन सिंह लबाणा गर्ल्स कालेज बराड़ा
- नारायणगढ ब्लॉक : राजकीय कालेज नारायणगढ़
- शहजादपुर ब्लॉक : श्रीमदभगवदगीता स्कूल नारायणगढ़
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मतगणना केंद्र पर ये रहेगा अहम
- अधिकृत लोगों को ही मतगणना केंद्र पर जाने की अनुमति होगी।
- मतगणना केंद्र पर पेन, पेपर या अन्य प्रकार की डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- मतों की गणना के दौरान हर राउंड की जानकारी लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जाएगी।
- मतगणना का कार्य सीसीटीवी की निगरानी के बीच किया जाएगा।
- लोग आनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतों की गणना देख सकते हैं।
- जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के दौरान जिला परिषद उम्मीदवारों, अधिकृत एजेंटों को मतगणना केंद्रों के प्रवेश में अनुमति रहेगी। इसके साथ ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारी रहेंगे।
ब्लॉक समिति उम्मीदवारों की मतगणना का जब कार्य शुरू होगा तो उस समय भी ब्लॉक समिति उम्मीदवार व अधिकृत एजेंटों की ही अनुमति रहेगी।
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मतगणना स्थान पर लागू रहेगी धारा 144
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव-2022 के मतों की गणना के दृष्टिगत धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत रविवार को प्रात: 8 बजे से जिला अंबाला में बनाए 6 मतगणना केन्द्रों पर मतों की गणना की जानी है। इसके लिए मतगणना केंद्रों व आस-पास कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए स्ट्रांगरूम के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 सीआरपीसी लगाने के आदेश जारी किए हैं। रविवार को प्रात: 5 बजे से जिला में मतगणना के दिन सभी मतगणना केन्द्रों में चुनाव उम्मीदवारों, अधिकृत एजेंटों और चुनाव अधिकारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मतगणना परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने आदेशों के तहत मतगणना केन्द्रों के आस-पास 500 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड का पात्र होगा।
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वर्जन---सभी मतदान केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। मतगणना संबंधी जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें प्रशिक्षण देकर उनसे जुड़े कार्यों बारे उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई है।
डॉ. प्रियंका सोनी, उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी