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Ambala News: स्व-सत्यापित होने पर ही मिलेगा संपत्तिकर छूट का लाभ

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अंबाला सिटी। शहर के लोग अपनी संपत्तियों का स्व-सत्यापन नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अवश्य करें। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत ने बताया कि स्व-सत्यापन करवाने से उनकी संपत्ति की जानकारी सुरक्षित रहेगी और उसे केवल संपत्ति धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से देखा जा सकेगा, इससे उनका व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता बनी रहेगी और उनकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहेगी।
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संयुक्त आयुक्त पुनीत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपत्ति कर में दी जाने वाली छूट का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति धारकों को ही मिलेगा, जिनका स्व-सत्यापन पोर्टल पर किया गया होगा, इसलिए सभी संपत्ति धारकों से अपील है कि वह अपनी संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर दर्ज करें और स्व-सत्यापित करें ताकि उन्हें किसी भी योजना या छूट से वंचित न होना पड़े। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जिन लोगों के खाली प्लॉट है, वह अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अवश्य अपडेट करें। संवाद
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