माई सिटी रिपोर्टरअंबाला सिटी। बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं में हुए सरकारी सब्सिडी घोटाले के आरोपी शिवम की तीसरी नियमित जमानत याचिका को भी अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने आरोपी को राहत देने से मना कर दिया।
मामला वर्ष 2023-24 में मशरूम स्टैकिंग और लो टनल योजना के तहत दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी में फर्जीवाड़े से जुड़ा है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की जांच में सामने आया था कि बागवानी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जाली जमाबंदी और फर्जी बिलों के आधार पर लाखों रुपये की सरकारी सब्सिडी हड़प ली। इस मामले में अंबाला सिटी थाने में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने आरोपी शिवम को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए। वहीं, लोक अभियोजक ने इसका कड़ा विरोध किया।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि महज चार्जशीट की कॉपी मिलना परिस्थितियों में बदलाव का आधार नहीं बन सकता। यह घोटाला सीधे तौर पर सरकारी खजाने को चपत लगाने और सार्वजनिक धन के गबन से जुड़ा है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत आरोपी को नियमित जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानकर किया रिहा
नारायणगढ़। स्थानीय अदालत ने गैस सिलिंडर चोरी और उसे अपने पास रखने के मामले में आरोपी रवि कुमार को दोषी करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. जितेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी के अपना गुनाह कबूल करने के बाद हिरासत के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानकर रिहा करने का आदेश दिया। मामला शहजादपुर थाना क्षेत्र का है।
टाेका माजरा गांव निवासी रवि कुमार के खिलाफ अजीत कुमार नामक व्यक्ति का गैस सिलिंडर चोरी करने के आरोप में वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए आरोपी रवि कुमार ने अपराध स्वीकार कर लिया। संवाद