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Ambala News: बिना सरकारी आदेश सदर क्षेत्र की रजिस्ट्री बंद

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अंबाला। बिना किसी आधिकारिक आदेश से सदर क्षेत्र की रजिस्ट्री बंद हैं, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसका खुलासा एफसीआर (वित्तायुक्त हरियाणा) कार्यालय में लगाई आरटीआई से मिली जानकारी के बाद हुआ है।
आरटीआई के इस खुलासे की जानकारी देते हुए नागरिक मंच के मुख्य संयोजक व पूर्व पार्षद विकास भटेजा और महिला प्रधान व पूर्व पार्षद रिया रतरा ने बताया कि उन्होंने सरकार से एक्साइज क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना हक देने की अपील की है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद व मंच के प्रधान ओंकार नाथ परुथी ने कहा कि अंबाला छावनी में सदर क्षेत्र की रजिस्ट्री काफी समय से बंद पड़ी है और जनता बहुत परेशान है क्योंकि शहर की संपत्ति की खरीद फरोख्त में जनता के करोड़ों रुपये फंस जाते हैं।
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रजिस्ट्री न होने की स्थिति में आपसी विवाद होने की प्रबल संभावना रहती है। इस संबंध में जब मंच चेयरमैन ओंकार सिंह ने एफसीआर कार्यालय चंडीगढ़ में आरटीआई लगाई तो एफसीआई कार्यालय द्वारा बताया गया कि सदर क्षेत्र की रजिस्ट्री बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रश्न उठना स्वभाविक है कि अगर सदर की रजिस्ट्री बंद नहीं तो किसके आदेश से रजिस्ट्री बंद की गई और क्यों की है? उन्होंने कहा कि वह दो दिन बाद एक रजिस्ट्री लेकर तहसील जाएंगे, अगर नहीं की गई तो वह हाईकोर्ट तक मामले को ले जाएंगे।
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मंच के चेयरमैन ओंकार सिंह ने बताया कि पूर्व में भी वर्ष 2000 में तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने अंबाला छावनी में अवैध रूप से बसी हुई 13 कॉलोनियां, जिसमें बाजीगर कॉलोनी, मूडा मंडी, गुजराती कॉलोनी, 4 नंबर, 6 नंबर, डेरा बस्ती, डेहा कॉलोनी आदि शामिल हैं और रेलवे रोड व रंधावा मार्केट को फ्री होल्ड किया गया था तो इस सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी अंबाला छावनी के सदर क्षेत्र को फ्री होल्ड क्यों नहीं किया गया?
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