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Ambala News: खराब सड़कों के कारण क्षतिग्रस्त कार का क्लेम न देना सेवा में कोताही, इंश्योरेंस कंपनी पर लगा जुर्माना

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अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसले में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑटोमोबाइल क्लेम को खारिज करने को अनुचित और मानसिक उत्पीड़न माना है। आयोग ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को मरम्मत का खर्च, मुआवजा और अदालती खर्च समेत कुल राशि का भुगतान करे। फैसले के अनुसार, आयोग ने मारुति सुजुकी और डीलर को आरोपों से मुक्त करते हुए केवल इंश्योरेंस कंपनी को दोषी माना। आयोग ने मरम्मत और टोइंग खर्च के 44,000 (6 प्रतिशत ब्याज के साथ) के निर्देश दिए वहीं मानसिक उत्पीड़न के सात हजार रुपये और मुकदमा खर्च के पांच हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं।
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यह था मामला

अंबाला निवासी ईशान बंसल ने अपनी मारुति ऑल्टो के-10 कार का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 7 जुलाई 2024 को पांवटा साहिब जाते समय कल्पी के पास एक ऊंचे स्पीड ब्रेकर से टकराने के कारण कार का ऑयल फिल्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद तेल लीक होने लगा। शिकायतकर्ता ने गाड़ी को टो करवाकर अधिकृत वर्कशॉप पहुंचाया और बीमा क्लेम दायर किया।



कंपनी की दलीलें और आयोग की टिप्पणी

इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि गाड़ी में लगा ऑयल फिल्टर उस मॉडल का नहीं था। नुकसान की प्रकृति दुर्घटना जैसी नहीं लग रही थी। हालांकि, कंपनी के ही सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि नुकसान ताजा है और दुर्घटना के विवरण से मेल खाता है। कंपनी अपने ही नियुक्त सर्वेयर की रिपोर्ट को बिना ठोस सबूतों के नजरअंदाज नहीं कर सकती। यदि अधिकृत सर्विस सेंटर ने गलत पुर्जा लगाया भी था, तो उसके लिए आम उपभोक्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह तकनीकी बारीकियों की जांच नहीं कर सकता।
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