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Ambala News: 18 तक दर्ज होंगी वार्डबंदी से जुड़ी आपत्तियां

Sun, 14 Dec 2025 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
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अंबाला। नगर निगम की वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी की जा चुकी है। इसके द्वारा सात दिन की समय अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव उपायुक्त के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। निगम कमिश्नर विरेंद्र लाठर ने बताया कि इस वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना के बारे में आपत्तियां एवं सुझाव हैं तो वह 18 दिसंबर शाम तीन बजे तक नगर निगम अंबाला व उपायुक्त के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाने का कष्ट करें।
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निश्चित समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति व सुझाव दर्ज नहीं किए जाएंगे। वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना नगर निगम अंबाला की वेबसाइट www.mcambala.gov.in पर नगर निगम कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय में देखी जा सकती है। संवाद
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