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बिजली मीटर से छेड़छाड़ पर नहीं होगी कार्रवाई : एसडीएम

Thu, 24 Nov 2016 12:27 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/अंबाला
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उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला शहर डिवीजन की ओर से बुधवार को गांव बलाना में बिजली सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता एसडीएम सुभाष चंद्र सिहाग ने की और बैठक में कार्यकारी अभियंता बीएस कंबोज, मुख्यमंत्री सुशासन एसोसिएट दीपा अग्रवाल, एसडीओ नरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभा में गांव बलाना के अतिरिक्त सुल्लर तथा आसपास के अन्य गांवों के बिजली उपभोक्ता और प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद रहे। 
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एसडीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिल जुर्माना माफी योजना के तहत घरेलू और गैर घरेलू ऐसे उपाोक्ता जिनका बिजली का लोड 2 किलोवाट तक है वे अपनी बकाया राशि जमा करवाकर ब्याज व अन्य जुर्माने माफ करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन चल रहे अथवा कट चुके हैं दोनों के लिए प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में दो किलोवाट तक के केवल घरेलू कनेक्शनों के लिए यह परियोजना प्रभावी है। उन्होंने बताया कि जिन मीटरों से छेड़छाड़ की गई है उनकी लैबोरट्री जांच नहीं करवाई जाएगी
और न ही उन पर भारी भरकम जुर्माना राशि लगाई जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि ऐसे केसों में उपभोक्ता के लिखित अनुरोध पर मामूली जुर्माने के साथ मीटर बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना 31 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है। विद्युत निगम के कार्यकारी अभियंता बीएस कंबोज ने बताया कि यह योजना केवल उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिनका 30 सितंबर 2016 से पहले का बिल बकाया है। उन्होंने बताया कि यह राशि एक मुश्त भी जमा करवाई जा सकती है और उपभोक्ता चाहे तो एक वर्ष में 6 किश्तों में भी बकाया राशि अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष तक नियमित बिल अदा करने पर 40 प्रतिशत ब्याज राशि, दो वर्ष तक नियमित बिल भरने पर 70 प्रतिशत तथा तीन साल तक नियमित बिल भरने पर शत प्रतिशत ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मुश्त बिल भरने पर ब्याज राशि के साथ-साथ मूल बकाया राशि पर भी 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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