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Ambala News: नवदीप की पीजीआई में मेडिकल जांच की अर्जी नामंजूर

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अंबाला सिटी। किसान नेता नवदीप जलबेड़ा के अधिवक्ता की तरफ से शहर स्थित कोर्ट में ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेस्ट के यहां एक अर्जी लगाई थी। अर्जी में कोर्ट से गुजारिश थी कि नवदीप का मेडिकल चंडीगढ़ पीजीआई में कराया जाए। उसे कई ऐसी चोटें आईं हैं जो स्पष्ट नहीं हो रही हैं।
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अधिवक्ता रोहित जैन ने बताया कि कोर्ट ने नवदीप के दोबारा मेडिकल से जुड़ी अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस मामले में आगे क्या रहेगा इस पर अभी परिवार की तरफ से विचार किया जा रहा है। यही कारण रहा कि चंडीगढ़ पीजीआई में नवदीप का मेडिकल नहीं हो सका। दूसरी तरफ एक दिन पहले शुक्रवार को किसान आंदोलन कर रहे नेताओं की तरफ से एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दावा किया गया था कि नवदीप की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और शनिवार को नवदीप का मेडिकल चंडीगढ़ पीजीआई में कराया जाएगा। मगर हकीकत इससे परे निकली।
कुछ दिन पहले भी नवदीप की मां की तरफ से कोर्ट में नवदीप को थर्ड डिग्री टार्चर देने के पुलिस पर आरोप लगाए थे मगर जांच में अधिक कुछ सामने नहीं आया था। यही कारण है कि नवदीप के परिवार की तरफ से दोबारा से कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि उसका मेडिकल चंडीगढ़ पीजीआई में कराया जाए।
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गौरतलब है कि पुलिस ने कुछ दिन पहले नवदीप और उसके साथी को मोहाली एयरपोर्ट से पकड़ा था। जिसके बाद सीआईए 1 ने नवदीप से पूछताछ की, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वाले किसान नेताओं की पहचान कराई गई। इसके साथ ही उपद्रव में प्रयोग किए गए लाठी डंडे, कैनशील्ड आदि को भी बरामद किया गया। तब सीआईए 1 ने नवदीप की शुरुआत में दो दिन की रिमांड ली थी। इसके बाद एक दिन की रिमांड और ली थी।
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