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सजा सुनाते ही कोर्ट से भागा दोषी

Sun, 17 Nov 2013 04:20 PM IST
अंबाला
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अंबाला के कोर्ट कांपलेक्स से शनिवार को सूरज प्रताप हत्याकांड में दोषी करार जगप्रीत सिंह फरार हो गया। अदालत ने जैसे ही आरोपी को दोषी करार दिया, वह कोर्ट परिसर से फरार हो गया।
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इस दौरान पुलिस देखती ही रह गई। पुलिस जगप्रीत को दिन भर ढुंढती रही, लेकिन वह नहीं मिला। हालांकि देर शाम जगप्रीत ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि शनिवार को कोर्ट में अंबाला छावनी के सूरज प्रताप मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी।

इस दौरान अदालत ने छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में आठ आरोपी थे। जिनमें से एक आरोपी अभी तक फरार है, जबकि एक नाबालिग है। जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, इस घटना ने कोर्ट कांपलेक्स में कैदियों और बंदियों पर पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
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कोर्ट कांपलेक्स के पुलिस सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना है कि हत्या का दोषी कब वहां से भाग गया, उन्हें मालूम नहीं चला।

पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार
शनिवार को शहर स्थित कोर्ट कांपलेक्स की एक अदालत में सूरज प्रताप हत्याकांड मामले की सुनवाई होनी थी। पुलिस छह आरोपियों को लेकर अदालत परिसर में पहुंची। इस दौरान अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

जैसे ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया, तभी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें कोर्ट रूम से बाहर आते ही हिरासत में ले लिया। लेकिन तभी दोषी जगप्रीत पुलिस की आंख में धूल झोंककर मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि जगप्रीत के पिता पूर्व सरपंच गुरपाल की कुछ माह पूर्व किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी।

 इस दौरान जगप्रीत जेल में बंद था। लेकिन पिता की हत्या के बाद उसे जमानत दी गई थी। शनिवार को जगप्रीत इसी केस की सुनवाई के लिए आया था, लेकिन दोषी करार देते ही वह फरार हो गया। जबकि बंदियों और कैदियों सुरक्षा केे लिए तैनात पुलिस देखती ही रह गई।

देर शाम जगप्रीत ने किया सरेंडर
सुबह से पुलिस के लिए सिरदर्द बने फरार जगप्रीत को दिनभर पुलिस ढूंढती रही। मगर उसका कई सुराग नहीं लगा। लेकिन शाम होते होते उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। चौकी नंबर पांच के इंचार्ज वृषभान के अनुसार दिनभर पुलिस उसे ढूंढती रही और दबाव बनाती रही।

 इसी का नतीजा यह रहा कि जगप्रीत ने खुद ही शाम को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। अब वह पुलिस कस्टडी में है।

छह आरोपियों को उम्रकैद
अदालत ने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देने के बाद शनिवार शाम तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद अदालत ने शाम को छह आरोपियों जसविंद्र, मोहित, जग्रपीत, तेजिंद्र, राहुल और संदीप को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी को जुर्माना न भरने पर ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जबकि एक नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, आठवें आरोपी सतविंद्र को अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है। सभी दोषियों को अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
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