अंबाला। तोपखाना निवासी विवाहिता को दहेज के प्रताड़ित करके ससुराल पक्ष द्वारा घर से निकालने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद दो लाख रुपये की मांग की और बार-बार प्रताड़ित किया। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर पानीपत निवासी पति समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस को दी शिकायत में तोपखाना निवासी महिला ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को उसकी शादी पानीपत के रहने वाले हिमांशु के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद पति छोटी-छोटी बातों पर लड़ने लग गया और कहता था कि शादी में दहेज का सामान आया है वह घटिया किस्म का है। मेरे माता- पिता से दहेज के नाम पर दो लाख की मांग करने लगे और कहा कि पैसे नहीं दिए तो अपनी लड़की को ले जाओ। उसी रात को मेरे पति, मेरी सास गीता और मेरी ननंद गजल ने बहुत ज्यादा लड़ाई की। इस दौरान मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई और बीमार होने के कारण गर्भपात हो गया। इस बीच ससुराल वालों को कई बार बुलाया परंतु बातचीत का कोई भी नतीजा ना निकला। चार जुलाई 2022 को पंचायत हुई थी जिसमें ससुराल पक्ष ने हमारे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसमें यह लिखा गया था कि पति मुझे तीन महीने के बाद अपने घर ले जाएगा। पंचायती फैसले के दौरान ससुराल पक्ष से हरीश बवेजा सभी गहने अपने साथ ले गया था। तबीयत ठीक होने के बाद जब वह 15 अगस्त 2022 को अपने पिता के साथ ससुराल गई तो सास ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। धमकाया कि चुपचाप अपने घर चली जा नहीं तो तुझे व पिता को चोरी के झूठे केस में फंसा देंगे। इस तरह से ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया।
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