फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले के दोषी को तीन साल की कैद

Fri, 26 Sep 2025 05:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला

सार

अंबाला सिटी की अदालत ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में युवक को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया। पीड़िता द्वारा झूठे सबूत देने के कारण उसे मुआवजा नहीं दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मन पाल रामावत की अदालत ने ने वीरवार को नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले के दोषी साहा निवासी युवक को तीन साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया और सजा का आदेश वीरवार को जारी किया गया। अदालत ने कहा कि दोषी अर्थदंड नहीं देता है, तो उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी युवक इस मामले में 8 अगस्त 2023 से हिरासत में है। वहीं दूसरी तरफ फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि पीड़िता और उसके पिता ने क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान झूठे सबूत देकर अभियोजन पक्ष के केस को कमजोर करने की कोशिश की थी, इसलिए अदालत ने पीड़िता को कोई मुआवजा नहीं दिया। पीड़िता ने 7 अगस्त 2023 को साहा थाने में शिकायत दी थी कि वह रात्रि को साढ़े 9 बजे परिजनों को खाना खिला रही थी। इस दौरान उसकी भाभी ने उसे भाई को देखने के लिए भेज दिया। तभी पड़ोसी युवक ने उसे पीछे से पकड़कर कपड़े से उसका मुंह बांध दिया और उसके साथ गलत हरकत की। पीड़िता के काफी कोशिश करने के बाद भी आधे घंटे तक आरोपी ने उसे छोड़ा नहीं। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। सुनवाई के दौरान, दोषी युवक के वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पर नरमी बरती जाए, क्योंकि वह एक युवा है, अपने बूढ़े माता-पिता का एकमात्र सहारा है। उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें