अंबाला सिटी। नाबालिग बेटियों से गलत काम करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में सजा सुनाई। इसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनपाल रमावत ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
आर्थिक दंड नहीं भरने की दशा में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दलीप राणा ने बताया कि सोमवार को आरोपी पिता पर आरोप तय हुए थे। 23 गवाहों की गवाही के बाद मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता बेटियां ही हैं। अप्रैल, 2023 में पुलिस को दी शिकायत में बेटियों ने बताया कि उनका पिता बीते चार वर्षों से दोनों के साथ गलत कम कर रहा है। जब भी वह मना करती थीं तो उनका पिता उन्हें मारता, यहां तक की करंट लगाने की धमकी दी देता था। इसी दौरान बड़ी बेटी दो बार गर्भवती भी हुई, जिसका पिता ने गर्भपात करा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि नाबालिगों की मां ने भी कलियुगी पिता का ही पक्ष लिया।
इस तरह सामने आया मामला
दूसरी बार गर्भपात करवाने के दौरान दोषी पिता अपनी बेटी को पेट में दर्द के चलते जांच के लिए चिकित्सक के पास लेकर गया था। इसी दौरान जब चिकित्सक को इस बात का पता चला तो पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस के सामने दोनों बच्चियों ने बयान दिए। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
छह-छह लाख रुपये की मदद
सरकारी फंड से पीड़ित बच्चियों को छह-छह लाख रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। इसमें से तीन-तीन लाख रुपये तुरंत प्रभाव से दिए जाएंगे। बकाया तीन-तीन लाख रुपये ब्याज के साथ बच्चियों के विवाह के समय दिए जाएंगे।